सेनाप्रमुख आ रक्षा सचिव पर हाईकोर्ट कड़ा प्रहार — रिटायर्ड मेजर लेल सैलरी सँ कटत 2 लाख

 

चंडीगढ़। पंजाब आ हरियाणा हाईकोर्ट एक महत्वपूर्ण फैसला मे एक रिटायर्ड मेजर क पेंशन मामला मे सेनाप्रमुख उपेन्द्र द्विवेदी आ रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह पर 2 लाख रुपैया के जुर्माना लगा देलक अछि। कोर्ट साफ कहलक अछि जे ई रकम दुनू अधिकारी के सैलरी सँ काटि क याचिकाकर्ता केँ देल जाए।

ई मामला पुणे निवासी रिटायर्ड मेजर राजदीप दिनकर पांडेर सँ जुड़ल अछि, जे 2012 मे भारतीय सेना मे शामिल भेल छलाह। लद्दाख सन ऊँचाई वाला इलाका मे पोस्टिंग के दौरान हुनकर स्वास्थ्य गंभीर रूप सँ बिगड़ि गेल। मेडिकल जांच मे हुनका ‘सिस्टाइटिस सिस्टिका ग्लैंडुलरिस’ नामक गंभीर बीमारी के पता चलल, जाहि मे मूत्राशय मे गांठ बनैत अछि आ बार-बार संक्रमण होइत अछि।

पेंशन मामला में आदेश अनदेखी पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश

सेवा काल मे मेजर पांडेर के 24 सर्जरी कराबए पड़ल आ अंततः हुनका ‘लो मेडिकल कैटेगरी’ मे राखल गेल। 2022 मे हुनका 15 प्रतिशत दिव्यांगता के बादो सेवा सँ मुक्त क देल गेल, मुदा दिव्यांग पेंशन क आवेदन खारिज क देल गेल।
चंडीमंदिर स्थित आर्म्ड फोर्सेज ट्राइब्यूनल ई मानलक जे बीमारी सेवा काल मे भेल छल, मुदा सरकारी पक्ष एहि निर्णय के चुनौती दैत हाईकोर्ट पहुँच गेल। 2025 मे हाईकोर्ट एहि याचिका के खारिज क देलक।
एहिपर मेजर पांडेर अवमानना याचिका दायर कयलनि, जतए आरोप लगायल गेल जे कोर्ट आ ट्राइब्यूनलक आदेश के पालन नहि कयल गेल अछि। 30 अप्रैल क सुनवाई मे जस्टिस सुदीप्ति शर्मा सख्त टिप्पणी करैत कहलनि जे बेर-बेर मौका देल जाए के बादो जवाब नहि देल गेल।
कोर्ट आदेश देलक जे 2 लाख रुपैया रक्षा सचिव आ सेनाप्रमुखक सैलरी सँ काटि के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा याचिकाकर्ता केँ देल जाए।

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