पवन खेड़ा के सुप्रीम कोर्ट स झटका, ट्रांजिट बेल पर लागल रोक

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के सुप्रीम कोर्ट स पैघ झटका लागल अछि। सुप्रीम कोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा देल गेल ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगा देलक आ एहि संबंध मे खेड़ा के नोटिस सेहो जारी केलक अछि।

पूरा मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आ हुनकर पत्नी रिनिकी भुइयां पर लगाओल गेल आरोप स जुड़ल अछि। खेड़ा दावा केने छलथि जे रिनिकी भुइयां लग’ तीन देशक पासपोर्ट अछि, जकरा बाद राजनीतिक विवाद बढ़ि गेल छल। गौरतलब अछि जे 10 अप्रैल के तेलंगाना हाईकोर्ट खेड़ा के एक हफ्ताक ट्रांजिट अग्रिम जमानत देलक छल। एहि निर्णय के असम सरकार सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती देने छल।

सुनवाई के दौरान असम सरकार दिस स सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तर्क देलनि जे अपराध असम मे भेल, एफआईआर सेहो ओतहि दर्ज अछि, तखन तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा किएक अधिकार क्षेत्र बिना बेल देल गेल। हुनका अनुसार ई “फोरम शॉपिंग” आ प्रक्रिया के दुरुपयोग अछि।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.के. माहेश्वरी आ जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर केर बेंच कहलक जे खेड़ा के गिरफ्तारी स’ कोनो तरहक संरक्षण नहि देल जा सकैत अछि। यद्यपि अदालत इहो स्पष्ट केलक जे जौं खेड़ा चाहथि त’ ओ असम के सक्षम अदालत मेंश अग्रिम जमानत लेल आवेदन कए सकैत छथि।

हिमंता बिस्वा सरमा खेड़ा कऽ आरोप के “झूठ, दुर्भावनापूर्ण आ राजनीतिक प्रेरित” बतबैत खारिज कय देने छलाह। हुनकर कहब छल जे असमक जनता के गुमराह करबाक प्रयास भ’ रहल अछि।
सीएम सरमा इहो घोषणा केने छलथि जे ओ अपन पत्नी संग मिलि खेड़ा पर आपराधिक आ दीवानी—दूनू तरहक मानहानि मुकदमा दर्ज करताह। बाद मे असम पुलिस खेड़ा कऽ घर पहुँचल, मुदा ओ ओतए उपस्थित नहि छलथि।

सम्पूर्ण घटनाक्रम स साफ अछि जे आब ई मामला कानूनी रूप स आरो जटिल भ’ गेल अछि आ पवन खेड़ा के मुसीबत बढ़ि गेल छैन। हुनका राहत लेल असम के अदालत मे उपस्थित होमय पड़तैन्ह।

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