खान सरके अग्रिम जमानत भेटल, जेलमे बंद दुनू बॉडीगार्डके सेहो कोर्टसँ राहत

पटना। पटनाक चर्चित शिक्षक आ खान ग्लोबल स्टडीजक संस्थापक खान सर (फैजल खान) केँ फायरिंग मामलामे पैघ राहत भेटल अछि। सोमदिन पटना सिविल कोर्ट हुनका अग्रिम जमानत (एंटिसिपेटरी बेल) प्रदान कएने अछि। एकर संगहि न्यायिक हिरासतमे बंद हुनकर दुनू बॉडीगार्ड सहित कुल छह आरोपीकेँ सेहो अदालतसँ जमानत भेटल अछि।

हत्याक प्रयास आ आर्म्स एक्टक तहत दर्ज छल मामला

खान सरक अधिवक्ता अदालतमे अग्रिम जमानत लेल याचिका दायर केने छलाह। एहि पर सोमदिन सुनवाईक बाद अदालत अपन निर्णय सुनौलक। खान सरक विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), हत्याक प्रयास आ शस्त्र अधिनियम (आर्म्स एक्ट)क विभिन्न धाराक तहत मामला दर्ज कएल गेल छल। सुनवाईक बाद अदालत हुनका अग्रिम जमानत देलक।

सुनवाई पहिनेसँ पूरा भऽ गेल छल

प्राप्त जानकारीक अनुसार, एहि मामलामे सुनवाई पहिनेसँ पूरा भऽ गेल छल आ अदालत निर्णय सुरक्षित राखने छल। सुनवाईक दौरान अदालत खान सर उर्फ फैजल खानक आपराधिक इतिहासक जानकारी सेहो मंगौने छल। बचाव पक्ष अदालतमे कहलनि जे पुलिस अपन जांच पूरा कऽ केस डायरी जमा कऽ देने अछि, जाहिमे समस्त तथ्य दर्ज अछि।

गौरतलब अछि जे 10 जुलाईकेँ एहि मामलामे फैसला सुनाओल जाएबाक छल, मुदा जिला न्यायाधीशक अनुपस्थितिक कारण निर्णय जारी नहि भऽ सकल।

अधिवक्ताक की कहलनि?

खान सरक अधिवक्ता अरविंद सिंह महुआर कहलनि जे अदालत खान सरकेँ एंटिसिपेटरी बेल देलक अछि। हुनकर अनुसार, कथित हवाई फायरिंग मामलामे जेलमे बंद दुनू सुरक्षा कर्मीसहित कुल छह आरोपीकेँ जमानत भेटल अछि। ओ कहलनि जे पुलिस निष्पक्ष जांच कऽ जे तथ्य भेटल, से सभ केस डायरीमे दर्ज कएने अछि।

की अछि पूरा मामला?

4 जून 2026 केँ खान ग्लोबल स्टडीज संस्थानक लग कथित गोलीबारीक वायरल वीडियो सामने एबाक बाद कदमकुआँ थाना पुलिस कांड संख्या 418/2026 दर्ज केने छल। एहि मामलामे खान सर, हुनकर दुनू सुरक्षा कर्मी आ आन अज्ञात व्यक्तिसभक विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) आ शस्त्र अधिनियमक विभिन्न धाराक तहत प्राथमिकी दर्ज कएल गेल छल। जांचक क्रममे पुलिस दुनू सुरक्षा कर्मीकेँ गिरफ्तार कऽ न्यायिक हिरासतमे पठा देने छल। आब अदालतसँ जमानत भेटलाक बाद मामलाक आगाँक कानूनी प्रक्रिया जारी रहत।

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