हिंदू छात्रसभ केँ नमाज पढ़ए लेल मजबूर केनिहार प्रोफेसरक राहत याचिका हाईकोर्ट सँ खारिज

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट एकटा नमाज विवाद मे फंसल प्रोफेसर दिलीप झा केँ राहत देबाक याचिका खारिज क’ देलक। ई मामला बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के NSS कैंप सँ जुड़ल अछि, जत’ प्रोफेसर पर आरोप अछि जे ओ हिंदू छात्रसभ केँ जबरदस्ती नमाज पढ़बाक लेल मजबूर केलनि।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा आ न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवालक खंडपीठ कहलनि जे चार्जशीट मे एहन प्रारंभिक साक्ष्य मौजूद अछि, जाहि आधार पर मुकदमा चलाओल जेनाई आवश्यक अछि। कोर्ट स्पष्ट क’ देलक जे एहि चरण पर पूरा मामला रद्द क’ देनाइ उचित नहि होयत।

अभियोजन पक्षक अनुसार, 30 मार्च 2025 केँ ईद-उल-फितरक मौका पर NSS कैंप मे चारि मुस्लिम छात्र केँ नमाज लेल बजाओल गेल छल। आरोप अछि जे अन्य छात्रसभ केँ सेहो हुनक इच्छा के विरुद्ध नमाज मे शामिल होमए लेल दबाव देल गेल। जखन किछु छात्र विरोध केलनि, त’ हुनका प्रमाणपत्र रद्द करबाक धमकी देल गेल।

एहि शिकायतक आधार पर पुलिस प्रोफेसर दिलीप झा सहित आन आरोपित व्यक्तिसभ पर मामला दर्ज क’ क’ जांच शुरू केलक। मई 2025 मे चार्जशीट दाखिल भेल आ अक्टूबर 2025 मे ट्रायल कोर्ट एहि पर संज्ञान लेलक।

प्रोफेसर झा हाईकोर्ट मे याचिका दायर क’ कहलनि जे ओ घटना के समय स्थल पर मौजूद नहि छलाह आ हुनकर भूमिका मात्र प्रशासनिक छल। हुनकर वकीलक दलील छल जे केस गलत नीयत सँ दर्ज कएल गेल अछि आ एहि सँ हुनकर प्रतिष्ठा आ करियर पर गंभीर असरि पड़त।

दोसर दिस, सरकारी पक्ष कहलक जे जांच के बाद चार्जशीट दाखिल भ’ चुकल अछि, जे स्पष्ट करैत अछि जे पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध अछि। एहि स्थिति मे मामला रद्द केनाई न्याय प्रक्रिया मे बाधा उत्पन्न करत।

कोर्ट अपन फैसला मे कहलक जे एखन साक्ष्यक गहन जांच ट्रायल कोर्ट मे होएत आ याचिकाकर्ता अपन पक्ष ओतहि मजबूत क’ सकैत छथि। हाईकोर्ट कहलनि जे एहि समय हस्तक्षेप कएनाय साक्ष्यक पूर्व आकलन जेकाँ होएत, जे उचित नहि अछि। एहि संग कोर्ट प्रोफेसरक याचिका खारिज क’ देलक आ स्पष्ट क’ देलक जे आब मामला ट्रायल के माध्यम सँ आगू बढ़त।

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